Sukanya Samridhhi Yojana : 1 अक्टूबर से योजना में होंगे नए बदलाव, पहले ही कर लें ये काम नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट

भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। यह बदलाव विशेष रूप से उन परिवारों पर प्रभाव डालेगा, जो इस योजना में निवेश कर रहे हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana

Sukanya Samridhhi Yojana : भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। यह बदलाव खासकर उन परिवारों को प्रभावित करेगा, जो इस योजना में निवेश कर रहे हैं।

नई गाइडलाइन के अनुसार, अब सुकन्या समृद्धि योजना(Sukanya Samridhhi Yojana) के तहत बेटी का खाता केवल उसके कानूनी अभिभावक ही खोल और संचालित कर सकते हैं। यदि खाता दादा-दादी, नाना-नानी या चाचा-चाची जैसे रिश्तेदारों के नाम पर खोला गया है, तो इसे तुरंत माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर खाता बंद किया जा सकता है।

खाते के ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए आपको उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना होगा, जहां खाता खोला गया था। वहां, बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट की जांच करेंगे। जानकारी सत्यापित होने पर खाता नए अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

खाता ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

​इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सरकार का बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है, ताकि केवल उनके कानूनी अभिभावक ही इस योजना का संचालन कर सकें।​ यदि आपको इस प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें।

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