मंगलवार, जुलाई 28, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • बिहार
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • मध्य प्रदेश
    • पंजाब
  • क्राइम
  • बिजनेस
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home बिजनेस

ITR Filing: 31 जुलाई की डेडलाइन करीब, चूक गए तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही निपटा लें यह जरूरी काम

ITR Filing की 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन नजदीक है। समय पर रिटर्न नहीं भरने पर लेट फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज और नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ प्रभावित हो सकता है।

by Kirtika Tyagi
जुलाई 28, 2026
in बिजनेस
Share on FacebookShare on Twitter

ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख अब बेहद करीब है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आखिरी समय का इंतजार करना भारी पड़ सकता है। आमतौर पर कई लोग सोचते हैं कि एक-दो दिन बाद रिटर्न दाखिल करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर लेट फीस और कुछ मामलों में ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि पात्र करदाता समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर दें।

लेट फीस का प्रावधान

अगर आप तय तारीख तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो भी बाद में Belated ITR यानी विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। आयकर कानून की धारा 234F के तहत, यदि कुल आय ₹5 लाख से अधिक है तो ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है। वहीं, कुल आय ₹5 लाख तक होने पर लेट फीस ₹1,000 तक हो सकती है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति की आय उसकी लागू बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है, तो धारा 234F के तहत लेट फीस लागू नहीं होती।

RELATED NEWS

Income tax धारकों को मिली राहत  सरकार ने ITR फाइल करने की बढ़ाई समय सीमा,जानिए क्या है नयी डेडलाइन

Income tax धारकों को मिली राहत सरकार ने ITR फाइल करने की बढ़ाई समय सीमा,जानिए क्या है नयी डेडलाइन

अक्टूबर 28, 2024

Income Tax: बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को दिया बड़ा तोहफा, इन लोगों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स

जनवरी 7, 2023

बकाया टैक्स पर ब्याज

यदि आपके ऊपर कोई टैक्स बकाया है और आप निर्धारित समय सीमा के बाद ITR दाखिल करते हैं, तो बकाया टैक्स पर ब्याज भी लग सकता है। आयकर कानून की धारा 234A के तहत बकाया टैक्स राशि पर हर महीने या महीने के किसी हिस्से के लिए 1 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जा सकता है। इसलिए जिन करदाताओं पर टैक्स देनदारी बनती है, उनके लिए समय पर रिटर्न दाखिल करना और बकाया टैक्स का भुगतान करना महत्वपूर्ण है।

घाटे का लाभ

अगर आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या कारोबार में नुकसान हुआ है, तो समय पर ITR दाखिल करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पात्र मामलों में समय पर दाखिल किए गए रिटर्न के जरिए कुछ प्रकार के नुकसान को भविष्य के वर्षों में आगे ले जाकर आय के खिलाफ समायोजित करने का लाभ मिल सकता है। देर से दाखिल रिटर्न में कुछ नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसलिए नुकसान होने की स्थिति में भी ITR की समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है।

रिफंड में देरी

जिन लोगों की आय से TDS काटा गया है और उन्हें इनकम टैक्स रिफंड मिलना है, उनके लिए भी समय पर रिटर्न दाखिल करना फायदेमंद है। ITR दाखिल करने में देरी होने पर रिफंड की प्रक्रिया भी आगे खिसक सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी आय पर जरूरत से ज्यादा टैक्स कट गया है और आप रिफंड के पात्र हैं, तो रिटर्न समय पर दाखिल करना बेहतर है।

किसकी कब डेडलाइन

सैलरीड करदाताओं और कुछ कैपिटल गेन्स वाले मामलों में ITR-1 और ITR-2 की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 बताई गई है। वहीं, नॉन-ऑडिट बिजनेस या प्रोफेशनल आय वाले करदाताओं के लिए ITR-3 और ITR-4 की समय सीमा 31 अगस्त 2026 है। जिन करदाताओं के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। हालांकि, सही ITR फॉर्म और लागू अंतिम तारीख आपकी आय के स्रोत और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

आखिरी वक्त से बचें

ITR दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार करने से तकनीकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आखिरी दिनों में इनकम टैक्स पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण वेबसाइट धीमी होने या तकनीकी दिक्कत आने की संभावना रहती है। इसके अलावा, जल्दबाजी में गलत जानकारी भरने से रिटर्न में गलती हो सकती है। इसलिए Form 16, बैंक स्टेटमेंट, TDS जानकारी और निवेश से जुड़े जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और रिटर्न को समय रहते दाखिल करें।

Tags: income tax returnITR Filing 2026
Share196Tweet123Share49

Kirtika Tyagi

Kirtika Tyagi is a journalist. she is working on sub-editor post and she is expert in International, National, Health, Crime, Lifestyle, Astro beat. 

Related Posts

Income tax धारकों को मिली राहत  सरकार ने ITR फाइल करने की बढ़ाई समय सीमा,जानिए क्या है नयी डेडलाइन

Income tax धारकों को मिली राहत सरकार ने ITR फाइल करने की बढ़ाई समय सीमा,जानिए क्या है नयी डेडलाइन

by Zeeshan Farooqui
अक्टूबर 28, 2024

Economical News: सरकार ने कॉरपोरेट्स के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन बढ़ा दी जो...

Income Tax: बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को दिया बड़ा तोहफा, इन लोगों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स

by Juhi Tomer
जनवरी 7, 2023

बजट 2023 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने नियमों में...

Next Post
Weather Update: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Weather Update: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • बिहार
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • मध्य प्रदेश
    • पंजाब
  • क्राइम
  • बिजनेस
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist