
पुलिस को हादसे की जानकारी LNJP अस्पताल से मिली, जहाँ मृतक राजेंद्र गुप्ता को लाया गया था। वह ईस्ट दिल्ली के राम नगर का रहने वाला था और सड़क पर गंभीर चोटों के साथ पाया गया था।
इस मामले में IP एस्टेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाह ड्राइविंग) और 106(a) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया।
घंटों की CCTV फुटेज देखकर और वाहन के विवरण की जांच करने के बाद पुलिस ने हादसे में शामिल कार की पहचान की। जांच में पता चला कि कार हरषित मेहता की है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेहता को नोटिस दिया। इसके बाद मेहता खुद आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में आया और पुलिस को हिट-एंड-रन में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी सौंप दी।