UKSSSC Paper Leak : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में 9 और अभियुक्तों को शुक्रवार को अपर जिला जज ADJ चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की कोर्ट ने जमानत दे दी है। जबकि 5 अभियुक्ताों की जमानत खारिज कर दी गई है। इस मामले में अबतक कुल 17 लोगों को जमानत मिल चुकी है। जिन लोगों को जमानत मिली है, उनके कब्जे से इस केस में किसी तरह दस्तावेज या धन रिकवरी नहीं हुई है। जिसके चलते उन्हें जमानत मिली है। जबकि जिन 5 लोगों को जमानत खारिज हुई है, उनके पास से अब तक पेपर लीक से संबंधित दस्तावेज और धन की रिकवरी हुई थी।
इसी वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। देहरादून एडीजी चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत में 14 लोगों की जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। वहीं सुनवाई के बाद एक- एक लाख के निजी मुचलके पर 9 अभियुक्तों जमानत मिल गई। हालांकी, कोर्ट के आदेशनुसार जमानत मिलने वाले लोगों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। हालांकी, इस केस में 21 मुख्य अभियुक्तों सहित मास्टरमाइंड सादिक मूसा को जमानत नहीं मिली है। इन सभी पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट लगाकर अवैध रुप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई प्रचलित है. यह कारण है कि इनकी जमानत में मुश्किलें आ रही है।
इन 9 अभियुक्तों को मिली जमानत
UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपी सूर्यवीर सिंह चौहान, कुलबिर सिंह, अंबरीश कुमार, राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, विनोद जोशी, चंदन मनराल और जगदीश गोस्वामी को जमानत मिली हैं। इन सभी को एक- एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है, वहीं जमानत मिलने वाले अभियुक्तों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं हैं। जिन आरोपियों को जमानत दी गई है, उनसे कोई धन या राजकीय दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं।
इन 5 लोगों को नहीं मिली जमानत
अमित सक्सेना, अभिषेक वर्मा, ललित राज शर्म, विपिन बिहारी और तनुज शर्मा को जमानत नहीं मिली। मामले जिन 5 अभियुक्तों की जमानत खारिज हुई है। उनके ऊपर पिछले दिनों STF 409 जैसी धाराएं भी बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से भी उनकी जमानत खारिज हुई है।