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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ Supreme Court में आज सुनवाई, जानें पूरा मामला

by Web Desk
August 25, 2022
in देश, बड़ी खबर, राज्य
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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बैंच इस पर सुनवाई करेगी. इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली, रूपरेखा वर्मा और पत्रकार रेवती लाल ने मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

आपको बता दें कि, ये 11 दोषी बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 15 साल जेल में थे, लेकिन गुजरात सरकार ने राज्य में लागू की गई रिहाई की नीति के मुताबिक 15 अगस्त को दोषियों को रिहा कर दिया. गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के बाद बिलकिस बानो ने कहा, 15 अगस्त 2022 को जो हुआ उसने मुझे 20 साल पहले हुए हादसे की याद दिला दी.

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बिलकिस बानो ने आगे बताया कि, जब से मैंने सुना है कि मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह करने वाले 11 अपराधियों की सजा माफ कर दी गई है. मुझे इस बात का बहुत दुख है. उन्होंने मेरी तीन साल की बेटी को भी मुझसे छीन लिया, मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया और आज उन्हें माफ कर दिया गया है. मैं हैरान हूँ.

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था. इससे कोच में बैठे 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी. जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे. दंगों से बचने के लिए बिलकिस बानो (Bilkis Bano) अपनी बेटी और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी. 3 मार्च 2002 को करीब 20-30 लोगों की भीड़ ने जहां बिलकिस बानो और उनका परिवार छुपा हुआ था, वहां तलवारों और लाठियों से हमला कर दिया.

बिलकिस के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या

उस भीड़ ने बिलकिस बानो के साथ दुष्कर्म किया. उस समय बिलकिस 5 महीने की गर्भवती थी. इसके अलावा उनके परिवार के 7 सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी. हालांकि इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अब गुजरात सरकार के फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया. उनमें जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना शामिल हैं.

ये भी पढ़ें – Bilkis Bano Case: गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर की ये सिफारिश

Tags: Bilkis Bano Casegujaratgujarat governmentSupreme Court
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