Tuesday, June 17, 2025
  • उत्तर प्रदेश
    • मेरठ
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • लखनऊ
    • बरेली
    • प्रयागराज
    • वाराणसी
    • गोरखपुर
    • कानपुर
    • आगरा
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल खबर
  • विदेश
  • हेल्थ
  • बड़ी खबर
  • Login
news 1 india
  • महाकुंभ 2025
  • राष्ट्रीय
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • वेब स्टोरीज
  • मनोरंजन
  • खेल
  • वीडियो
  • धर्म
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
Live TV
No Result
View All Result
news 1 india
Home दिल्ली

अब अविवाहित और एकल महिलाएं भी करा सकेंगी गर्भपात, सुप्रीम कोर्ट ने MTP एक्ट के तहत सुनाया फैसला

Anu Kadyan by Anu Kadyan
September 29, 2022
in दिल्ली, देश, बड़ी खबर, विशेष
0
101
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Related posts

Delhi News

CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर मचा बवाल, दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने उठाया, वीडियो वायरल

June 16, 2025
Delhi News :

दिल्ली में DDA का बुलडोजर एक्शन, अशोक विहार की झुग्गियों पर चार दिन तक चलेगा अभियान

June 16, 2025

अब महिलाएं चाहे विवाहित है या अविवाहित सभी अपना गर्भपात कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में MTP यानी  मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट का हवाला देते हुए कहा सभी को 24 सप्ताह में गर्भपात कराने का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 

अनचाहे गर्भ को रखने को विवश


उन्होंने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को आधार बनाकर उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है। एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट गर्भपात ने मैरिटल रेप को आधार बनाकर कहा कि पति द्वारा किया जाने वाला दुष्कर्म की दशा में भी तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। यह अधिकार उन महिलाओं के लिए राहत देगा जो अनचाहे गर्भ को रखने को विवश हैं। 

SC holds that all women are entitled to safe&legal abortion

SC says,marital status of a woman can't be ground to deprive her right to abort unwanted pregnancy. Single&unmarried women have right to abort under Medical Termination of Pregnancy Act &rules till 24 weeks of pregnancy pic.twitter.com/jrQcQWTTbT

— ANI (@ANI) September 29, 2022


बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार यानी ‘मैरिटल रेप’ को भी शामिल माना जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने एमटीपी अधिनियम की व्याख्या करते हुए यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा विवाहित और अविवाहित महिला के बीच का अंतर कृत्रिम है इसलिए इसे संवैधानिक रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि यह रूढ़िवादिता को कायम रखने वाला है। उन्होंने कहा कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन संबंधों में लिप्त होती हैं।

ये समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है


पीठ ने नोट किया है कि कि 2021 में MTP एक्ट में किए गए संशोधन में अविवाहित महिला को शामिल करने के साथ पति के बजाय पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अदालत ने कहा है कि संसदीय मंशा वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न स्थितियों के लाभों को सीमित करने के लिए  नहीं थी बल्कि ये विधवा या तलाकशुदा महिला को 20-24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है। 

कोर्ट ने कहा कि एकल महिलाओं को उक्त कानून के नियम 3 बी के दायरे में शामिल करना अनुचित है। यह अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। अविवाहित और एकल महिलाओं को गर्भपात से रोकना यह संविधान में दिए गए नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन है। 

25 वर्षीय अविवाहित ने दायर की थी याचिका


दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 25 वर्षीय एक अविवाहित युवती की याचिका पर सुनाया है। युवती ने कोर्ट से 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने  की इजाजत मांगी थी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। वहीं जानकारी के अनुसार युवती सहमति से सेक्स के चलते गर्भवती हुई थी। उसने शीर्ष कोर्ट से गर्भपात की इजाजत देने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वह पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी है और उसके माता-पिता किसान हैं। साथ ही उसके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार नहीं हैं। जिसके चलते वह पेट में पल रहे बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ रहेगी।

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को युवती की याचिका पर फैसला सुनाया था। उन्होंने आदेश में युवती को 24 सप्ताह गर्भ को गिराने की इजाजत इसलिए देने से इनकार किया क्योंकि वह सहमति से बनाए गए संबंध की देन था।

ये भी पढ़े-Aligarh: अमोनिया गैस के रिसाव से मीट फैक्ट्री में मची भगदड़, हादसे को छुपाने की कोशिश में था मालिक,100 से ज्यादा मजदूर बेहोश

Tags: get abortionsNews1Indianmarriedsingle womenunmarried
Previous Post

BHU: क्या औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनाई थी मस्जिद, BHU के एग्जाम में पूछे गए सवाल पर हंगामा शुरु

Next Post

अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी के चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष

Anu Kadyan

Anu Kadyan

Next Post

अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी के चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष

BROWSE BY CATEGORIES

  • Breaking
  • IPL 2023
  • IPL 2025
  • Latest News
  • Loksabha election 2024
  • TOP NEWS
  • Uncategorized
  • अद्भुत कहानियां
  • आगरा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • ऑटो
  • कानपुर
  • कॉमनवेल्थ गेम्स 2022
  • क्राइम
  • क्रिकेट न्यू़ज
  • खेल
  • गाजियाबाद
  • गुजरात
  • गोरखपुर
  • गोवा चुनाव
  • चुनाव
  • छत्तीसगढ़
  • जम्मू कश्मीर
  • टेक्नोलॉजी
  • दिल्ली
  • देश
  • देहरादून
  • धर्म
  • नोएडा
  • पंजाब
  • प्रयागराज
  • बड़ी खबर
  • बरेली
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • महाकुंभ 2025
  • महाधिवेशन
  • मेरठ
  • मौसम
  • राजनीति
  • राजस्थान
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लखनऊ
  • लाइफस्टाइल
  • वायरल खबर
  • वायरल वीडियो
  • वाराणसी
  • विदेश
  • विधानसभा चुनाव 2024
  • विशेष
  • वीडियो
  • शिक्षा
  • हरियाणा
  • हेल्थ

BROWSE BY TOPICS

Akhilesh Yadav ARVIND KEJRIWAL BJP bollywood breaking news cmyogi CM Yogi CM Yogi Adityanath Congress Cricket News cricket news in hindi Crime News Delhi delhi news Entertainment News google hindi news Google News hindi news Hindi news update Latest News latest news in hindi latest update Lok Sabha Election 2024 lucknow News NEWS 1 INDIA news 1 india hindi news news 1 india hindi report news 1 india latest news News1India news hindi update news india hindi breaking news News in Hindi PM Modi Rahul Gandhi Salman Khan social media Supreme Court Update UP Hindi News UP News UP Police Uttar Pradesh Uttar Pradesh News Yogi Adityanath

Recent Posts

  • यूपी के दो बस अड्डों को नया नाम, सीएम योगी का बड़ा ऐलान!
  • महीने में बनी स्टार, फिर हुई रहस्यमयी मौत! कौन थी सिम्मी चौधरी…जिसकी हत्या ने मचाया तहलका
  • CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर मचा बवाल, दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने उठाया, वीडियो वायरल
  • पकड़ा गया 100 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला रजुआ, जानें मगरमच्छों को ‘कसाई’ क्यों खिलाता था इंसानों की लाशें
  • KGMU में बड़ी लापरवाही! बिना इजाज़त कर दी महिला की नसबंदी, मां-बच्चे की मौत, चार डॉक्टरों पर केस

Recent Comments

No comments to show.
news 1 india

न्यूज़ १ इंडिया एक 24×7 ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है, जो समाज में व्याप्त समस्याओं जिसमे साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, राजनीति, आतंकवाद, आदि जैसे मुद्दे पर हिंदी जगत को समाचार सेवा प्रदान करता है।

Follow us on social media:

Recent News

  • यूपी के दो बस अड्डों को नया नाम, सीएम योगी का बड़ा ऐलान!
  • महीने में बनी स्टार, फिर हुई रहस्यमयी मौत! कौन थी सिम्मी चौधरी…जिसकी हत्या ने मचाया तहलका
  • CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर मचा बवाल, दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने उठाया, वीडियो वायरल
  • पकड़ा गया 100 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला रजुआ, जानें मगरमच्छों को ‘कसाई’ क्यों खिलाता था इंसानों की लाशें
  • KGMU में बड़ी लापरवाही! बिना इजाज़त कर दी महिला की नसबंदी, मां-बच्चे की मौत, चार डॉक्टरों पर केस

RSS Unknown Feed

Quick Links

Privacy Policy
About us

Twitter

  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल खबर
  • विदेश
  • हेल्थ
  • बड़ी खबर

© 2023 News 1 India

No Result
View All Result
  • महाकुंभ 2025
  • राष्ट्रीय
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • वेब स्टोरीज
  • मनोरंजन
  • खेल
  • वीडियो
  • धर्म
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान

© 2023 News 1 India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist