आज यानी गुरुवार के दिन केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब 15 सितंबर तक संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है। सरकार ने कोर्ट से 15 अक्टूबर तक के एक्सटेंशन की मांग की थी, लेकिन SC राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
1 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संजय मिश्रा का कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक ही संजय मिश्रा को ही ED निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी। इस तरह मिश्रा का कार्यकाल कोर्ट ने 110 दिन घटा दिया। वहीं केंद्र सरकार 18 नवंबर तक उन्हें इस पद पर बनाए रखना चाहती थी।
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा था। दरअसल, शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया था। जिसके बाद अदालत ने उन्हें लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का वक्त दिया।
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