नई दिल्ली। Electoral Bond संबंधित सभी जानकारी, 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने की Supreme court द्वारा एसबीआई को दिए गए निर्देश के बाद समय की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बैंक को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधित सारा डेटा सार्वजनिक करते हुए कल शाम तक चुनाव आयोग के हवाले करने का आदेश दिया।
15 मार्च को होगा Electoral Bond की डेटा सार्वजनिक
ज्ञात हो कि एसबीआई ने Electoral Bond संबंधित सभी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए Supreme court द्वारा मिले समय को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर आज शीर्ष अदालत ने सुनवाई किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की एसबीआई को 12 मार्च शाम तक इलेक्टोरल बांड से जुड़ा सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को देना होगा। जिसके बाद 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रोल बांड से संबंधित डेटा सर्वजनिक करेगी।
समय की मांग पर कोर्ट का सवाल 26 दिनों तक कहां थे ?
मामले को लेकर Supreme court ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना ,जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सोमवार को सुनवाई की। जिसमें कोर्ट में SBI के तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलीलें पेश की और कहा कि Electoral Bond खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है। बैंक ने उसे कोड किया था, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। इसलिए बैंक को 30 जून तक समय दिया जाए। जिसके जवाब मे कोर्ट ने कहा कि आप आदेश के बाद 26 दिनों तक क्या कर रहे थे? आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा और सभी जानकारी चुनाव आयोग से साझा करनी होगी।