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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…नागरिकता कानून की धारा 6A को दिया संवैधानिक करार

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A को संवैधानिक माना है। CJI चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में बताया कि असम अकॉर्ड अवैध शरणार्थियों की समस्या का राजनीतिक समाधान और धारा 6A एक विधायी उपाय था। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि 6A के तहत 25 मार्च, 1971 की कट ऑफ तारीख मान्य है।

Gulshan by Gulshan
October 17, 2024
in Latest News, राष्ट्रीय
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Supreme court
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Supreme Court :  सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को बनाए रखा है। यह धारा 1985 में असम समझौते के बाद लागू की गई थी, जो मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से धारा 6A को वैध करार दिया, जिसमें केवल जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति व्यक्त की।

आपको बता दें कि पिछले साल 12 दिसंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सीजेआई ने कहा कि असम समझौता बढ़ते प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान था, जबकि 6A एक विधायी उपाय था।

CJI का बड़ा फैसला 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करें। यदि संविधान के अनुच्छेद 355 के कर्तव्य को अधिकार के रूप में पढ़ा जाए, तो इससे नागरिकों और अदालतों को आपातकालीन अधिकार मिल सकते हैं, जो स्थिति को विनाशकारी बना देगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन हुआ है।

याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि एक जातीय समूह दूसरी जातीय समूह की उपस्थिति के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में असमर्थ है। ​CJI ने यह स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन भारत में नागरिकता प्रदान करने का सही मॉडल नहीं है, और धारा 6A को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें पंजीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।​ इसलिए, मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धारा 6A वैध है।

क्या है पूरा मामला ? 

​सेक्शन 6 के अनुसार, जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए हैं, वे भारतीय नागरिक के रूप में खुद को रजिस्टर करा सकते हैं।​ हालांकि, 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में दायर याचिकाओं में उल्लेख किया गया था कि 1966 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से अवैध शरणार्थियों के आगमन के कारण राज्य का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है। इससे राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ने नागरिकता कानून में धारा 6A जोड़कर अवैध घुसपैठ को वैधता प्रदान कर दी है।

यह भी पढ़ें : राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का Viral Videoआया सामने, देखिए NEWS1 इंडिया पर EXCLUSIVE

विशेष रूप से, असम समझौते के तहत भारत में आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित मामलों के समाधान के लिए नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके परिणामस्वरूप, इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए 25 मार्च 1971 को अंतिम तारीख निर्धारित कर दी।

Tags: Supreme Court
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