Jaunpur News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। जिस बेंच में मामले की सुनवाई होनी थी, वह आज कोर्ट में मौजूद नहीं थी। इस मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर किया गया, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद, 16 दिसंबर को होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच पर होनी थी, लेकिन उनकी बेंच के न बैठने के कारण मामला जस्टिस सलिल कुमार राय की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।
16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में स्वराज वाहिनी संगठन को अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिन्होंने मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष का जवाब तैयार है। यह याचिका अटाला मस्जिद की वक्फ कमेटी द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में जौनपुर के जिला जज द्वारा पुनरीक्षण अर्जी पर दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है। जिला जज ने इसी साल 12 अगस्त को आदेश जारी कर जौनपुर जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की वैधता को मंजूरी दी थी।
29 मई को सुनवाई का दिया आदेश
इससे पहले जौनपुर जिला कोर्ट के सिविल जज ने 29 मई को मुकदमे को रजिस्टर्ड कर सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इन दोनों आदेशों को चुनौती दी है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर यह दावा किया था कि अटाला मस्जिद को एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था।
यह भी पढ़ें : मेट्रो के टनल निर्माण से मकानों में दरारें, मंत्री ने यूपीएमआरसी को ठहराया जिम्मेदार
उनका कहना था कि जहां मस्जिद है, वहां पहले अटला देवी का मंदिर था, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद उस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। याचिका में अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताते हुए पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है।