EPFO Withdrawal Rule : EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) जनवरी 2025 से एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। श्रम मंत्रालय ( Ministry of Labor ) के अनुसार, EPF सदस्य अब पीएफ का पैसा एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे, क्योंकि ईपीएफओ एडवांस टेक्नोलॉजी पर कामर रहा है। क वर्तमान में पीएफ निकासी के लिए कुछ नियम हैं, जिन्हें जानना और समझना जरूरी है।
EPF में योगदान और निकासी के नियम
ईपीएफ नियमों के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% हर महीने EPF में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता भी इतनी ही राशि योगदान करता है। इस फंड पर सालाना ब्याज मिलता है, जिसे कर्मचारी रिटायरमेंट के समय पूरी तरह निकाल सकते हैं। सरकार ने हाल ही में पीएफ निकासी की सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी है, जो पहले ₹50,000 थी। हालांकि, पीएफ की पूरी राशि केवल दो परिस्थितियों में निकाली जा सकती है.
- रिटायरमेंट पर पूरी राशि निकाली जा सकती है।
- बेरोजगारी की स्थिति में 1 महीने बाद 75% राशि और 2 महीने बाद शेष 25% निकाली जा सकती है।
रिटायरमेंट के एक साल पहले तक EPFO सदस्य अपने फंड का 90% तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा, मेडिकल इमरजेंसी, उच्च शिक्षा, शादी, या घर के नवीनीकरण जैसी परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति है।
PF क्लेम के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं
सदस्यों को निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होगी:
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर और आधार विवरण EPFO डेटाबेस से लिंक होना चाहिए।
- बैंक अकाउंट और IFSC कोड रजिस्टर होना चाहिए।
- पांच साल से कम सेवा अवधि के मामले में पैन कार्ड भी लिंक कराना आवश्यक है।
ऑनलाइन पीएफ निकासी प्रक्रिया
- EPFO पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- “ऑनलाइन सर्विसेज” सेक्शन में जाएं और “क्लेम” विकल्प चुनें।
- बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और “प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम” पर क्लिक करें।
- फॉर्म 19 (पीएफ फाइनल क्लेम) या फॉर्म 31 (आंशिक निकासी) का चयन करें।
- निकासी की वजह, राशि, और पता भरें।
- पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करें और कंसेंट दें।
क्लेम सबमिट होने के बाद यह एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। आप ऑनलाइन क्लेम स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। यह नई व्यवस्था EPF सदस्यों के लिए फंड तक पहुंच को और भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी।