Thursday, November 20, 2025
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home Latest News

Supreme Court: ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहना अपराध नहीं… उर्दू ट्रांसलेटर को सुप्रीम कोर्ट का झटका

सुप्रीम कोर्ट, मियां-तियां, पाकिस्तानी, धार्मिक भावनाएं, भारतीय दंड संहिता, धारा 298, हरिनारायण सिंह, झारखंड हाईकोर्ट, उर्दू ट्रांसलेटर, मो. शमीमुद्दीन, बोकारो, चास अनुमंडल, एफआईआर, अपमानजनक शब्द, अपराध, न्यायपालिका

Mayank Yadav by Mayank Yadav
March 4, 2025
in Latest News, राष्ट्रीय
Waqf
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के बोकारो निवासी हरिनारायण सिंह की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला दिया है कि किसी व्यक्ति को “मियां-तियां” और “पाकिस्तानी” कहकर पुकारना अनुचित हो सकता है, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला अपराध नहीं माना जा सकता।

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस फैसले के साथ हरिनारायण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त कर दिया। हरिनारायण सिंह के खिलाफ यह मामला बोकारो के चास अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत उर्दू ट्रांसलेटर मो. शमीमुद्दीन ने दर्ज कराया था।

RELATED POSTS

Digital Arrest Fraud Case

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ! साइबर क्राइम के अपराधियों को नहीं मिलेगी जमानत

November 18, 2025
Supreme Court on Karnataka multiplex ticket price 200 rupees limit

Supreme Court:अदालत ने किसको कहा “लोगों को सस्ता मनोरंजन मिलना चाहिए, नहीं तो थिएटर बंद हो जाएंगे”

November 6, 2025

उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें जिस तरह के अपमानजनक शब्द कहे गए, इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मो. शमीमुद्दीन के मुताबिक जब वे एक आरटीआई आवेदन से संबंधित जानकारी देने के लिए हरिनारायण सिंह से मिलने गए, तो उन्होंने उनके धर्म का उल्लेख करते हुए उन्हें ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहा।

इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने हरिनारायण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद जुलाई, 2021 में मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए शब्दों का उपयोग), और धारा 504 (शांतिभंग के लिए उकसाने वाला अपमान) के तहत आरोप तय किए गए थे।

यहां पढ़ें: विक्की कौशल की ‘छावा’ जल्द करेगी 500 करोड़ पार, बॉक्स ऑफिस पर बना रही रिकॉर्ड!

इसके खिलाफ हरिनारायण सिंह ने जिला अदालत का रुख किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने Supreme Court में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एफआईआर में आरोपी द्वारा कोई हमला या बल प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए आईपीसी की धारा 353 लागू नहीं होती।

इसके अलावा, आरोपी द्वारा ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया गया था जिससे शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो, अतः आईपीसी की धारा 504 के तहत भी उसे आरोपित नहीं किया जा सकता। Supreme Court ने कहा कि “‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ जैसे शब्दों का उपयोग निश्चित रूप से अनुचित और खराब व्यवहार का परिचायक है, लेकिन यह धारा 298 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

Tags: Supreme Court
Share196Tweet123Share49
Mayank Yadav

Mayank Yadav

Related Posts

Digital Arrest Fraud Case

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ! साइबर क्राइम के अपराधियों को नहीं मिलेगी जमानत

by SYED BUSHRA
November 18, 2025

Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 वर्षीय महिला वकील से 3.29 करोड़ रुपये...

Supreme Court on Karnataka multiplex ticket price 200 rupees limit

Supreme Court:अदालत ने किसको कहा “लोगों को सस्ता मनोरंजन मिलना चाहिए, नहीं तो थिएटर बंद हो जाएंगे”

by SYED BUSHRA
November 6, 2025

Supreme Court : हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक नया नियम बनाया था, जिसके तहत राज्य के सभी सिनेमाघरों...

Justice Suryakant speech Lucknow

Supreme court: जस्टिस सूर्यकांत छात्रों को दी ईमानदारी और आत्मसंयम की सीख कहा न्याय जीत से बड़ा है

by SYED BUSHRA
November 3, 2025

Justice Is Greater Than Winning:सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसी केस...

Supreme Court

आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी: मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होने का आदेश

by Mayank Yadav
October 27, 2025

Supreme Court stray dogs warn: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों (स्ट्रे डॉग्स) के प्रबंधन से जुड़े मामले में केंद्र और...

Supreme Court Diwali, Delhi-NCR Green Firecrackers

दीवाली पर बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर 25 अक्टूबर तक रोक हटी

by Mayank Yadav
October 15, 2025

Supreme Court Diwali, Delhi-NCR Green Firecrackers: दीवाली के त्यौहार से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) के...

Next Post
Uttar Pradesh: UP में रह कर करना है MBBS तो,जान लें के किस शहर में हैं कितने मेडिकल कॉलेज

Indian Railway: कितने घंटे ट्रेन लेट होने पर आपको मिल सकता है रिफंड? जानिये क्या कहता रेलवे का नियम

UP IPS Transfer

यूपी में 9 आईपीएस अफसरों का तबादला, जानें किन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version