UP building rules for small plots उत्तर प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो छोटे प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 वर्गफीट या उससे छोटे आकार का प्लॉट है, तो उसे मकान बनाने के लिए नगर निगम या प्राधिकरण से नक्शा पास करवाना जरूरी नहीं होगा। ये फैसला छोटे भूखंडों पर घर बनाने वालों के लिए एक बड़ी सहूलियत लेकर आया है। इससे अब आम आदमी बिना किसी झंझट के घर बना सकेगा और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी भी नहीं रहेगी।
एनओसी के लिए भी तय हुई समय सीमा
सरकार ने सिर्फ नक्शा पास करने की शर्त ही नहीं बदली, बल्कि एनओसी (No Objection Certificate) से जुड़ी प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। अब जो भी निर्माण कार्य में अलग-अलग विभागों से एनओसी लेना जरूरी होगा, उनके लिए सरकार ने 15 दिन की समय सीमा तय कर दी है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विभाग में एनओसी के लिए आवेदन करता है, तो उसे 15 दिन के अंदर वह एनओसी मिलनी चाहिए। अगर तय समय में विभाग एनओसी नहीं देता, तो वह ‘स्वतः स्वीकृत’ यानी Deemed Approval मानी जाएगी।
लोगों को क्या होगा फायदा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये नए नियम जल्दी ही पूरे राज्य में लागू हो सकते हैं। इन नियमों से लोगों को मकान बनाने में लगने वाला समय बचेगा, और कामकाज में पारदर्शिता और तेजी भी आएगी। जहां पहले लोगों को नक्शा पास करवाने, एनओसी लेने और दूसरी स्वीकृतियों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब वही काम कुछ दिनों में हो सकेगा। साथ ही भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी क्योंकि प्रक्रिया अब समयबद्ध हो गई है।
बिना भागदौड़ के घर बनाने का मौका
इन नियमों के लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास छोटा प्लॉट है और वे बिना किसी परेशानी के घर बनाना चाहते हैं। न तो उन्हें अधिकारियों की मिन्नतें करनी होंगी और न ही बार-बार ऑफिस जाना पड़ेगा। सरकार का मकसद है कि लोग आसानी से अपने घर बना सकें और अफसरशाही की वजह से उनके सपने अधूरे न रहें।