AAP: आप के विधायक वीरेंद्र सिंह को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, SC-ST एक्ट में आरोप तय

इंदिरा पार्क पालम कालोनी निवासी नीरज निरवाल ने सितंबर 2022 को वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द बोलकर बेइज्जती करने का आरोप लगाया था.

AAP MLA Virender Singh Kadian: आम आदमी पार्टी के ऊपर जैसे किसी की नजर लग गई हो। लगातार आए दिन आप पार्टी ब्रेकिंग बनी रहती है। अब आप पार्टी के दिल्ली कैंट विधासभा से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने एससी- एसटी एक्ट में आरोप तय किया है। बता दें कि आप विधायक पर एससी-एसटी एक्ट, आईपीसी की धारा 341,506, 34 के तहत आरोप दर्ज है। इसके अलावा कोर्ट ने गुरमीत सिंह, हरिश वत्स, मुकेश कुमार, अजय कुमार, ध्यानचंद, सीमा, अनिता के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इंदिरा पार्क पालम कालोनी निवासी नीरज निरवाल ने तिलक मार्ग थाने में सितंबर 2022 को विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द बेइज्जती करने का आरोप वगाया था, जिसको लेकर कोर्ट ने आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान पर आरोप तय किया है।

चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला

यह मामल साल 2022, 23 अगस्त का है। नीरज नरवाल की शिकायत के मुताबिक वीरेंद्र सिंह कादियान ने उन पर कुछ दिन पहले एलडीएम आफिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद वो जामनगर हाुस एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, क्योंकि उन्हे पूछताच के लिए बुलाया गया था। जहां वीरेंद्र सिंह कादियान की ओर से नीरज निरवाल के साथ जातिसूचक शब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकियां दी गई।

वहीं शिकायत में आगे लिखा गया है कि जब नीरज निरवाल एसडीएन कार्यालय पहुंचा को विधायक वीरेंद्र कादियान अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए। यहां आकर वीरेंद्र सिंह कादियान नीरज निरवाल को धमकाने लगे और इतना ही नहीं उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली. इसके अलावा नीरज का आरोप था कि उसे जातिसूचक शब्द भी कहे गए। नीरज निरवाल की इस शिकायत के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान पर आरोप तय किया है।

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