दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड में आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिन तक बड़ी। जिसके बाद आफताब ने पढ़ाई के लिए कुछ किताबों और गर्म कपड़े मुहैया कराने की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया।
14 दिनों के लिए आरोपित आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ी
श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बुधवार को नई अपडेट आई है। जहां दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 14 दिनों के लिए आरोपित आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। बता दें कि आज आफताब की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। जिसके बाद आफताब पूनावाला को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है।पेशी के दौरान आफताब ने मजिस्ट्रेट से कहां कि उसे पढ़ाई के लिए कुछ किताबें और गर्म कपड़े देने की मांग कि। जिसको लेकर कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराएं। इसके पहले 6 जनवरी को कोर्ट ने आफताब को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
इससे पहले क्रेडिट और डेबिट कार्ड देने की मांग कि
बताते चलें कि इससे पहले छह जनवरी को आफताब ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड देने की अनुमति दी जाए। 23 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने आफताब को 06 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।इससे पहले कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। 22 दिसंबर 2022 को आफताब ने कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर 2022 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।
21 नवंबर को पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दी थी
वहीं साकेत कोर्ट ने 21 नवंबर, 2022 को आरोपित आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दी थी। बता दें कि श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंग को अलग-अलग स्थानों से बरामद किया।