बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया है। जिसे लेकर कोर्ट ने 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माने की घोषणा की। इसके बाद अफजाल अंसारी को कस्टडी में ले लिया गया है। साल 2007 में दर्ज हुए इस केस में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी मुख्य आरोपी थे। इससे पहले मुख़्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना लगाया। अब राहुल गांधी की तरह अफजाल की भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
क्या होगा आगे?
जब किसी सांसद सदस्य को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जैसा कोंग्रेसी नेता राहुल गांधी के साथ भी हुआ। इसी कड़ी में इस समय य अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। अब उसे चार साल की सजा सुनाई गई जिसके बाद उसकी सदस्यता रद्द होना तय है।
क्या है मामला ?
मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर साल 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हत्या का आरोप है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2007 में अफजाल और माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।29 जून 2005 को मुहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। हत्यारों ने 400 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना में उनके 6 साथी भी मारे गए थे।
वहीं पोस्टमॉर्टम के दौरान राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गईं। उनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी और उसके भाई पर लगा था। इसके बाद साल 2007 में फजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ गैंगस्टेर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस पर गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में 1 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी, लेकिन सुनाने के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की गई।
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