Afzal Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के गाज़ीपुर सीट के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी, जो गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई थी।
आज सुनवाई समय की कमी के कारण फिर से टली। कोर्ट ने अफजाल अंसारी के वकीलों द्वारा जल्द सुनवाई की मांग ठुकराई। कोर्ट ने सुनवाई को मई में ही करने की घोषणा की है। आज जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकमात्र बेंच में सुनवाई होनी थी।
अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी अगर हाइकोर्ट से जल्दी राहत नहीं मिली। अफजाल सजायाफ्ता होने के कारण अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। फिलहाल, अफजाल अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील पर 30 जून तक सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा है।
वकील इस मामले की जल्द सुनवाई चाहते हैं
वकील अफजाल अंसारी इस मामले में जल्द सुनवाई चाहते हैं ताकि हाईकोर्ट का फैसला गाजीपुर सीट पर नामांकन की समय सीमा खत्म होने से पहले ही आ जाए। अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली और वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे।
लेकिन अगर अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रहे या बढ़ा दी जाए तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर सीट पर कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। मामले की सुनवाई मई महीने में होने की उम्मीद है। ज्यादा संभावना है कि गाज़ीपुर सीट पर अफजाल अंसारी का टिकट कट जाएगा।
समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र से किसी और को उम्मीदवार बना सकती है। Afzal Ansari ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट में पिछले साल गैंगस्टर मामले में मिली चार वर्ष की सजा को रद्द करने की अपील की है।
इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने भी अपनी अर्जी दाखिल की है। कृष्णानंद राय के परिवार ने अपील की है कि अफजाल अंसारी की चार वर्ष की सजा को बढ़ा दी जाए। दोनों अर्जियों पर जस्टिस संजय सिंह की एकमात्र बेंच को एक साथ सुनवाई करनी है।
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सांसद Afzal Ansari को सजा दी गई
गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। 4 साल की सजा मिलने से ही अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी।
बाद में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की चार वर्ष की सजा पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की सजा पर रोक लगाने के बाद अफजाल अंसारी फिर से संसद में शामिल हो गया है।
उन्हें भी समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अगर हाईकोर्ट से सजा बहाल या बढ़ाई जाती है। फिर अफजाल अंसारी को अधिक कठिनाई मिलेगी और वह लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इस मामले को 30 जून तक निस्तारित कर देना चाहिए।