राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आज यानी शुक्रवार को सभी 6 आरोपियो को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दे दिया। कोर्ट का आदेश आने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई करा दी गई।
30 साल से ज्यादा का वक्त गुजार चुके जेल में
सुप्रीम कोर्ट ने केस में दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। 30 साल से ज्यादा नलिनी और रविचंद्रन दोनों जेल में वक्त गुजार चुके हैं।
पिछले 32 साल संघर्ष के- नलिनी
जेल से रिहाई के बाद नलिनी ने बताया- मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं पिछले 32 सालों से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया। जिसके बाद नलिनी बोली विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद करती हूं।
1991 में की गई थी पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या
बता दें कि 21 मई, 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। कुल 41 लोग इस मामले में आरोपी पाये गये। 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और तीन फरार हो गए थे। बाकी 26 पकड़े गए थे। इसमें श्रीलंकाई और भारतीय नागरिक शामिल थे।