Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार (10 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर कर जेल लौटने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें लगाई हैं।
किन शर्तों पर केजरीवाल को मिली जमानत?
1. सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा। जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये के साथ-साथ इतनी ही राशि का एक और जमानत बांड प्रदान किया जाएगा।
2. वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने से परहेज करेंगे। साथ ही, वह अपने दिए गए बयानों से बंधे रहेंगे।
3. वह आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, हालांकि, बहुत जरूरी हुआ, तो वह ऐसी फ़ाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगेंगे।
4. वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करेंगे और गवाहों के साथ किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होंगे।
5. मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
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मामले पर कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Bail) प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर दी जाती है और अरविंद केजरीवाल इसका विरोध नहीं करते हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिससे समाज को कोई खतरा नहीं है। हालांकि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं, फिर भी उन्हें अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है।