Arvind Kejriwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना (Arvind Kejriwal Case) फैसला सुनाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को फैसला हो सकता है। बुधवार की कार्यवाही के बाद, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील से कहा कि वे इस मामले पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा-
अरविंद केजरीवाल को कथित हवाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अंतरिम जमानत पर सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के समक्ष हो रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Arvind Kejriwal Case) ने टिप्पणी की थी कि अगर वे केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत देते हैं, तो उन्हें इस दौरान अपने कार्यालय नहीं जाना चाहिए। जवाब में, दिल्ली के सीएम का प्रतिनिधित्व कर रहे अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह इस अवधि के दौरान कार्यालय जाने से परहेज करेंगे।
यह भी पढ़े: मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा कैसे साध रही ठाकुर मतदाता, अमित शाह ने बनाई रणनीति
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा
सिंघवी ने कहा कि वे इस अवधि के दौरान किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से परहेज करेंगे। सिंघवी ने यह शर्त रखते हुए कहा कि यदि इस अवधि के दौरान मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल को फाइलें वापस नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर वे जमानत के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और हितों का टकराव पैदा हो सकता है।