अतीक अहमद और दिनेश पासी, शौलत हनीफ को दोषी करार दिया। वहीं अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। इस मामले में अतीक के अलावा दिनेश पासी और शौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। वहीं अशरफ को बरी कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया।
बताया जा रहा है कि दोनों भाई अतीक और अशरफ एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। दोषी करार होने पर दोनों माफिया गले मिलकर फूट- फूटकर रोए। अतीक- अशरफ को गुनाहों की सजा मिल गई है। 30 मिनट के बाद मामले पर सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि अतीक अहमद को जब कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था, तभी वकिलों ने अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी शुरु कर दी। अतीक मुर्दाबाद और फांसी दो- फांसी दो के नारे लगाए गए। इस दौरान अतीक अहमद का चेहरा उतरा रहा।
आपको बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की धूमनगंज इलाके में हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ उसके गुर्गों पर लगा था। वहीं सन 2006 में विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद साल 2007 में उमेश पाल की तरफ से इस मामले में धूमनगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।