Azam Khan Bail नेता आजम खान की जमानत को लेकर मगलवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला था ये खबर सामने आई है की फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा है जिसमे उन्हें आजम की जमानत पर टिप्पड़ी की है.
क्या है पूरा मामला ?
यूपी सरकार ने आजम की जमानत को लेकर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि-‘ वे अपराधी और भू-माफिया हैं. ये एफआईआर उन्हें फर्जी दस्तावेज से स्कूल को एनओसी दिलाने के मामले में दर्ज की गई है. वहीं इस केस में केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी उनपर आरोप लगा है. वहीं यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जैसे ही उन्हें एक केस में जमानत मिलने वाली होती है तो क्यों दूसरा मामला दर्ज कर लिया जाता है. इस मामले में यूपी सरकार मंगलवार ने अपना पक्ष रखा. सरकार ने कोर्ट में कहा कि 2020 में उनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों की शिकायत पर कई सारे मुकदमें दर्ज किए गए हैं’.
क्या बोले दोनों पक्ष?
सरकार ने कोर्ट के अंदर जमानत का सख्त विरोध किया है. सरकार ने कहा कि वे आदतन अपराधी हैं, जब कोई अधिकारी भी मामले में उनपर दर्ज केस में पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो उन्हें भी धमकाया जाता है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए.
वहीं स्कूल वाले मामले में आजम खान के वकील कपील सिब्बल ने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है. वो केवल इस स्कूल की देख रेख कर रहे थे. ऐसे में दोनों पक्षों ने अब अपनी दलीलें कोर्ट में रख दी हैं. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
(BY: VANSHIKA SINGH)