लखनऊ: आज सपा और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए अहम दिन था। अब्दुल्ला ने अपनी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका पर जल्द ही सुनवाई कर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट यह भी देखें कि अब्दुल्ला वाली सीट पर चुनाव आयोग चुनाव का अधिसूचना रिलीज़ करने वाला है।
सुनाई गई थी दो साल की सजा
मुरादाबाद की कोर्ट ने 15 साल पुराने आपराधिक मामले में 13 फरवरी, 2023 को अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान की विधायकी निरस्त करने का फैसला किया गया था। आजम खान की विधायकी निरस्त करने के बाद यह विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को राहत देने से इनकार करते हुए सुनवाई की तारीख दी थी। इसी पर आज दोनों पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलील दी।
15 साल पुराना मामला
29 मार्च को चुनाव आयोग ने प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनावों का ऐलान किया है। ख़बरों की मानें तो मिर्जापुर की छानबे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव होगा। वहीं 13 मई को उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे।
29 जनवरी 2008, छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क उठे थे ,इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस मामले में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस हंगामा में शामिल हुए सभी लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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