लखनऊ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त करार दिया हैं, जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। उसी केस में आज आजम खान को दोषमुक्त करार दे दिया है। 2019 के आम चुनाव में दिए गए भाषण में भड़काऊ भाषण के मामले में 24 मई को यानी आज फैसला आना था। आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषमुक्त करार दे दिया है। आइए जानते हैं, दोषमुक्त करार देने के बाद क्या कुछ बता रहे हैं आजम खान के वकील विनोद शर्मा।
क्या बोले आजम खान के वकील
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया यह 2019 लोकसभा इलेक्शन के दौरान मोहम्मद आजम खान की स्पीच का मामला है, जो थाना मिलक के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 185/2019 उसमें प्रॉसीक्यूशन द्वारा हेट स्पीच मानते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमे मजिस्ट्रेट स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट के यहां पर ट्रायल चला और ट्रायल के बाद में हमें कन्वैक्शन कर दिया था। 3 साल का उस आर्डर के अगेंस्ट हमने स्पेशल जज एमपी
एमएलए कोर्ट के अंदर अपील फाइल करी थी और उस अपील में हमने अपने सारे फैक्ट रखे थे कि प्रॉसीक्यूशन ने हमें झूठा फंसाया है और हम इनोसेंट हैं। बहुत सी हमने कानूनी चीजें रखी जिसका आज जजमेंट आया है और जजमेंट हमारे फेवर में आया है और अपील हमारी स्वीकार कर ली है और अकुटल हमारा कर दिया है, हमें बरी कर दिया है। उस आर्डर के हम अगेंस्ट गए थे मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था वह क्रिटिसाइज हो गया है। यह फैसला स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा लिया गया है।