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युवक ने की चूहे की हत्या, पूंछ में धागे से बांधा पत्थर फिर नाले में फेंका, FIR हुई दर्ज

UP News: युवक ने की चूहे की हत्या, पूंछ में धागे से बांधा पत्थर फिर नाले में फेंका, FIR हुई दर्ज

अगर आप से ये पूछा जाएं की आप घर में चूहों से परेशान है और उनसे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करोगे तो आपके पास दो जवाब होंगे पहला की दवाएं आती है वो रख देंगे और आपका दूसरा जवाब होगा चूहे पकड़ने वाली जाली आती है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां तो एक शख्स ने चूहे को डूबाकर उसे जिंदा मार डाला। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बंदायू जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को डुबोकर मारे गए एक चूहे का शनिवार को बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में पोस्टमार्टम किया गया। आईवीआर में वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार ने चूहे के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम विभाग के प्रभारी अधिकारी डॉ. पवन कुमार ने रविवार को बताया कि चूहे को पोस्टमार्टम हो गया है और अगले चार- पांच दिन में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉं. ए के जादौन ने कहा कि चूहे की इस तरह हत्या एक पशुक्रूरता अधिनियम के तहत आती है। बदायूं कोतवाली के प्रभारी नरीक्षक हरपाल सिंह ने बताया कि चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उल्लेखनिय है कि पशु प्रेमी विकंद्र शर्मा ने शुक्रवार को बंदायू के बिजली उपकेंद्र के पास मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति को चूहे की पूंछ में धादगे से पत्थर बांधने के बाद उसे नाले में फेंकते देखा था। चूहे को क्रूरता के साथ मारने को लेकर विकेेंद्र की ओर से बंदायू कोतवाली में पशू क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने मनोज को कोतवाली बुलाकर पूछताछ की।

विकेंद्र की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने चूहे के शव को सील कर बदायूं के पशू चिकित्सालय में भेजवाया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने संसाधनों के अभाव में पोस्टमॉर्टम करनमे से इनकार कर दिया। इसके बाद मृत चूहे के सव को पोस्टमार्टम के लिए आईवीारआई, बरेली भेज दिया गया था। बदांयू नगर के पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया की चूहे को नाले में डुबोकर मारने की शिकायत मिली थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई।
उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी. हालांकि,पुलिस उपाधीक्षक ने स्पष्ट किया कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा.

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