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बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बने कानून को कड़ाई से लागू करे दिल्ली सरकार

बुजुर्ग माता-पिता के साथ हो रही बदसलूकी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया ये आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बने कानून मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट को कड़ाई से लागू करे।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया कि वो इस एक्ट के तहत बुजुर्गों को भी अपने दायरे में लें और उनकी विधिक सहायता करें।हाई कोर्ट ने मई महीने में इस एक्ट के ठीक से लागू नहीं होने पर स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, सभी जिलों के जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार , सभी जिलों के डीएम और एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण कर दिया।

दरअसल, वकील नेहा राय ने 23 मई को हाई कोर्ट को पत्र लिखकर दिल्ली में ठीक से सीनियर सिटिजंस एक्ट लागू नहीं होने का मसला उठाया था। पत्र में कहा गया था कि दिल्ली सरकार के डीएम और एसडीएम सीनियर सिटिजंस एक्ट को तेजी से लागू नहीं कर रहे हैं। अधिकारी बुजुर्ग नागरिकों की अपीलों पर सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं, जिससे बुजुर्ग नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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