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अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को दूसरे सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश

अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को दूसरे सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश

रांची। कांग्रेस के साल 2018 के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को दूसरे सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि बीजेपी नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया है। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की थी।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह बीजेपी में ही पॉसिबल है। नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। जिसे राहुल गांधी ने निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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