शिवसेना नेता संजय राऊत को गोरेगांव स्थित पात्राचाल घोटाला मामले में मुंबई की विशेष कोर्ट ने 4 अगस्त तक ED की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। विशेष कोर्ट में इस मामले में ईडी ने 8 दिनों की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने संजय राऊत से दिन में 10 बजे से रात 10 बजे तक पूछताछ करने और सुबह साढ़े 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक वकील से मुलाक़ात करने की अनुमति दी है। संजय राऊत को घर का भोजन दिए जाने के बारे में कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है।
संजय राऊत के कहने पर प्रवीण राऊत ने किया घोटाला

विशेष कोर्ट में जज एमजी देशपांडे के समक्ष सरकारी वकील हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि पात्राचाल घोटाले में संजय राऊत मुख्य आरोपित हैं। संजय राऊत के कहने पर ही आरोपित प्रवीण राऊत ने घोटाला किया। प्रवीण राऊत के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 64 लाख 44 हजार रुपये संजय राऊत और उनकी पत्नी वर्षा राऊत के बैंक में ट्रांसफर किए गए और इन्हीं पैसे से संजय राऊत ने जमीन तथा फ्लैट खरीदा था।
4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में रहेंगे राऊत

सरकारी वकील ने संजय राऊत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया और राऊत को 8 दिनों तक ईडी कस्टडी में भेजे जाने की मांग की। इसके बाद संजय राऊत के वकील अशोक मुंदरगी ने कोर्ट को बताया कि यह मामला पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।
वकील ने कहा कि पत्राचाल घोटाले में आरोपित को बहुत पहले गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद संजय राऊत से ईडी ने पूछताछ की थी लेकिन उनकी गिरफ्तारी रविवार रात को राजनीतिक कारणों से की गई। इसके बाद कोर्ट ने संजय राऊत को 4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

दो चरणों में 16 घंटे तक की पूछताछ
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोरेगांव के पात्राचाल में हुए 1034 करोड़ रुपये के कथित घोटाल मामले में संजय राऊत को रविवार को देर रात दो चरणों में 16 घंटे तक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सोमवार सुबह जे.जे. अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद विशेष कोर्ट में पेश किया था।
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