कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले मामले में हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. जिसे लेकर शानिवार को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सजा पर रोक लगाने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर 2 साल सजा को बरकरार रखा है.
7 जुलाई को सुनाई थी सजा
राहुल गांधी को मोदा सरनेम मानहानि केस में हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को सजा पर रोक लगाने वाली याचिरका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद कांग्रेस नेता ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जाकर सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को दोबारा लगाने की मांग की थी. जिसे लेकर आज सूरत कोर्ट ने सजा को बराकरार रखा है. बता दे कि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषसिद्धि पर रोक लगाने से भी मना कर दिया था. इस कारण राहुल गांधी अभी विधायकी कर सकते है और वो चुनाव लेंड़ने के भी योग्य है.
क्या था मोदी सरनेम का पूरा मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के समय कर्नाटक कोलार में टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में जितने भी चोर है सबका सरनेम मोदी कैसे है. जिसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मोदी समुदाय की भावनाओँ के ठेस पहुंचाने और धूमिल करने का आरोप लगा था. जिसके बाद इस मामले में 20 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार किया था और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी.