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Home उत्तर प्रदेश

UP: नहीं रुकेगा योगी सरकार का Bulldozer, जमीयत की याचिका पर 10 अगस्त को अगली सुनवाई

by Web Desk
July 13, 2022
in उत्तर प्रदेश, बड़ी खबर
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उत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका में कोर्ट ने ‘बुलडोजर’ (Bulldozer Action) की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से मांग की कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए. इस पर कोर्ट का कहना है कि ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता है? कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है. इसके साथ ही इस मामले में मध्य प्रदेश और गुजरात को भी नोटिस जारी कर ऐसी कार्रवाई पर जवाब मांगा है.

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दरअसल, हाल ही में कानपुर, प्रयागराज समेत यूपी के अलग-अलग शहरों में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर (Bulldozer Action) की कार्रवाई की थी. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इनके कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा है कि यूपी सरकार जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है.

अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई

हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल किया था. यूपी की योगी सरकार ने अपने जवाब में बताया कि प्रदेश में कानून के अनुसार ही कार्रवाई की गई. इसके अलावा जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया, उनके खिलाफ प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई (legal action) की है. सरकार का कहना है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद याचिका दायर कर कोर्ट को गुमराह कर रही है.

अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी

लिहाजा इस याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज की जानी चाहिए. सरकार ने कोर्ट में बताया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. फिलहाल, बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

Read Also: Bundelkhand Expressway: 16 जुलाई को PM मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, यूपी 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश

Tags: bulldozer ActionCM Yogi AdityanathNews1Indiauttarpradesh
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