नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन जारी करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में किए गए कथित टिप्पणियों को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उच्च न्यायालय के आदेश में मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। आप नेता द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी।
उच्य न्यायालय के फ़ैसले को चुनौती
इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने भी फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में उनके खिलाफ समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, आप नेता सिंह ने राहत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर की थी टिप्पणी
ज्ञात हो की गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत प्रधान मंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया था। जिसके बाद गुजरात मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में आप नेताओं के व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों पर मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को तलब किया था। विश्वविद्यालय के अनुसार, गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए आप नेता की टिप्पणियां अपमानजनक थीं और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
क्या है मामला
दरअसल 31 मार्च, 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।