Abbas Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उन्हें जमानत मिल गई है। उन्हें एक शख्स अबू फखर खान को जान से मारने की धमकी देकर उसकी जमीन अपने नाम कराने के मामले में दर्ज एफआईआर में जमानत दी गई है।
अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के साथ उनके मामा आतिफ रजा उर्फ़ सरजील रजा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिली है। इन तीनों की अर्जियों पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था।
हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि एक अन्य मामले में उनकी जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं, आतिफ रजा और अफरोज जेल से रिहा हो सकते हैं।
क्या जेल से बाहर आएगा अब्बास?
गाजीपुर की शहर कोतवाली में 12 अगस्त 2023 को अबू फखर खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशां अंसारी, अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा और अनवर शहजाद समेत अन्य के खिलाफ ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी, जमीन और पैसे हड़पने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
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आरोप था कि मुख्तार अंसारी ने 2012 में अबू फखर खान को लखनऊ जेल बुलाकर उनके बेटे अब्बास अंसारी के नाम जमीन करने का दबाव बनाया और मना करने पर हत्या की धमकी दी।
आरोपियों ने 20 लाख का चेक और चार लाख नकद देकर बैनामा करा लिया और इसके बाद बैंक से रकम निकालकर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी भी शामिल बताई गई हैं।