Arvind Kejriwal Case: राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, कल करेंगे सरेंडर

Arvind Kejriwal Case

Arvind Kejriwal Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal Case) की अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की याचिका पर शनिवार, 1 जून 2024 को फिलहाल कोई राहत नहीं दी। कोर्ट अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई 5 जून को करेगा।

ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।

किसने क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय लगातार रैलियां कर रहे थे, जिससे यह साबित होता है कि केजरीवाल का सात किलो वजन कम होने का दावा गलत है। तुषार मेहता ने आगे दावा किया कि केजरीवाल का वजन एक किलो बढ़ गया है।

वहीं, केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी यह सुझाव देना चाहती है कि जो व्यक्ति बीमार है या जिसकी स्वास्थ्य स्थिति खराब है, उसे कोई उपचार नहीं मिलेगा?

किस आधार याचिका हुई दायर?

केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका में कहा कि अचानक और अस्पष्ट तरीके से वजन घटने और उच्च कीटोन स्तर को देखते हुए उन्हें सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने हैं। इसलिए, जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाई जाए।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। रजिस्ट्री ने कहा था कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की अनुमति दी गई है, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। ऐसे में उन्हें कल, यानी रविवार, 2 जून 2024 को सरेंडर करना होगा।

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