अदालत ने फेडरेशन की याचिका पर कड़ी नाराजगी (Coaching Centre Case) जताते हुए उस पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “कोचिंग सेंटर्स मौत के गड्ढे बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो सकता, तो इन्हें ऑनलाइन चलाना बेहतर होगा।” शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना एक चेतावनी है। इस घटना में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई।
दिल्ली सरकार को नोटिस जारी
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हमें यह पता नहीं है कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने अब तक क्या प्रभावी उपाय किए हैं। कुछ छात्रों की जान जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो अपने करियर के लिए कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे। यह घटना सभी के लिए एक चेतावनी है।”
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उन्होंने आगे कहा, “इसलिए हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, ताकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया जा सके। हमें यह बताना होगा कि अब तक कौन से सुरक्षा मानक तय किए गए हैं और यदि तय किए गए हैं, तो उन्हें लागू करवाने के लिए कौन सा प्रभावी तंत्र पेश किया गया है।”
क्या है मामला?
बीते दिनों भारी बारिश के चलते दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राउज कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 27 जुलाई को पानी भर गया था। भारी बारिश के बाद बेसमेंट के बाहर बहुत अधिक पानी जमा हो गया था। एक कार के गुजरने के दौरान पानी की लहरें उठ गईं और बेसमेंट में घुस गईं। इससे बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगा, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और बेसमेंट को सील कर दिया गया। फिलहाल, छात्र बेसमेंट में कोचिंग क्लास चलाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।