Delhi: हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नही मिली राहत, कोर्ट से जवाब के लिए मिला समय

Arvind Kejriwal

Delhi: Arvind Kejriwal को दिल्ली उच्च न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा क्योंकि अदालत ने उन्हें दंडात्मक उपायों से कोई अस्थायी सुरक्षा देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह इस स्तर पर अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है. हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है, मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है.

कोर्ट ने ED से मांगा सबूत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि अगर उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो वह उन्हें पहले मुहैया कराए. हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को दोपहर ढाई बजे तक का समय दिया कि उनके पास जो भी सबूत हैं उन्हें पेश करें.

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इसके बाद जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो फाइलें चैंबर में जमा की गई. अब, रिपोर्टो से पता चलता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा है.

अदालती कार्यवाही के दौरान ईडी के एएसजी एसवी राजू ने सवाल किया, “आप बार-बार समन क्यों जारी करते रहते हैं? आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से किसने रोका है?” इस पूछताछ का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, “हमने उन्हें गिरफ्तार करने का अपना इरादा कभी नहीं बताया है.

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हमारा उद्देश्य उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना है. अगर वह सहयोग करते हैं, तो हम उनसे पूछताछ करेंगे. जांच के नतीजे के आधार पर हम आपको गिरफ्तार कर भी सकते है और नहीं भी.

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