New Delhi: Elvish Yadav के नोएडा रेव पार्टी मामले में फंसने के बाद से वह हर तरफ सुर्खियां बटोर रहे हैं. ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ में अपनी जीत के बाद से एल्विश यादव कई विवादों में घिर गए हैं, और सांप के जहर मामले में उनकी हालिया गिरफ्तारी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है.
फिलहाल नोएडा में कैद Elvish Yadav को जमानत के लिए लंबा इंतजार करना होगा क्योंकि बुधवार को जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी. हालांकि, इस बीच उन्हें बड़ी राहत मिली है.
हटाया गया NDPS एक्ट
नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज मामले में उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के आरोप वापस लेने का फैसला किया है. उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कहा कि धाराएं गलती से लागू हो गई थी. एनडीपीएस एक्ट के आरोप हटने से यूट्यूबर की जमानत की प्रक्रिया सरल हो गई है. एल्विश यादव को 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया था. इसके अलावा स्थिति में एक अप्रत्याशित मोड़ आया है.
यह भी पढ़े: करीना का ग्लैमरस स्टाइल या माधुरी का देसी ठुंका, किसने बढ़ाई फैंस के दिलों की धड़कन?
एल्विश के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के आरोप उनके आवेदन में गलती के कारण हटा दिए गए हैं. पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव जब बुधवार को कोर्ट में पेश हुए तो उन पर गलत आरोप लगाए गए. एल्विश के वकील ने आरोपों में गलती की ओर बुधवार को अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद पुलिस को अपनी गलती में सुधार करना पड़ा.
क्या होता है NDPS एक्ट?
गौरतलब है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 नशीले पदार्थों के कब्जे, बिक्री, उत्पादन और तस्करी से संबंधित मामलों से संबंधित है. कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या नशीले पदार्थों के निर्माण, कब्जे, बिक्री-खरीद, परिवहन, आयात-निर्यात या उपयोग में लगा हुआ है, कानूनी नतीजों के अधीन है. इस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए अपराधियों को अधिकतम सात साल की जेल की सजा हो सकती है, और ऐसे मामलों में जमानत हासिल करना भी काफी चुनौतीपूर्ण है.