Delhi Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल ने SC में ED के हलफनामे पर क्या कहा?

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ED के हलफनामे पर जवाब देते हुए अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया और समय पर सवाल उठाए हैं।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ED के हलफनामे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्हें अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया और समय का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए गए हैं, जो लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने से ठीक पहले हुआ था। उनका कहना था कि उनकी गिरफ्तारी ईडी की मनमानी को दिखाती है क्योंकि चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू थी।

मेरी गिरफ़्तारी अवैध 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी अवैध है। यह संघवाद और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है.

SC में केजरीवाल का ईडी के हलफनामे का जवाब

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी आबकारी नीति मामले में जेल में हैं। अपने वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक “क्लासिक मामला” है कि कैसे केंद्र सरकार ने पीएमएलए के तहत ED और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी और उसके नेता को कुचल दिया है।

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यही दोषी हैं 

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का विरोध करते हुए ईडी के जवाबी हलफनामे में ये बातें कही हैं। जवाब में सीएम केजरीवाल ने कहा, “आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के पांच दिन बाद ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया।”ईडी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस अपराध से जुड़ी प्रक्रिया में भाग लिया है।

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