सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में (Delhi News) फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल MCD में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति सरकार की सलाह के बिना कर सकते हैं। कोर्ट ने बताया कि 1993 के एक्ट के तहत उपराज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है और इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार उपराज्यपाल को एमसीडी एक्ट से मिले हैं और ये एक्जीक्यूटिव अधिकार नहीं हैं, जिससे सलाह लेने की जरूरत पड़े।
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सुप्रीम कोर्ट (Delhi News) ने इस मामले पर 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उपराज्यपाल को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार दिया जाता है, तो इससे निर्वाचित नगर निकाय अस्थिर हो सकता है। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य होते हैं।