Haryana Government : हरियाणा में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, सीएम नायाब सैनी का बड़ा ऐलान

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी की आरक्षण प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, अपना व्यवसाय शुरू करने वालों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

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Haryana Government : हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी की आरक्षण प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, अपना व्यवसाय शुरू करने वालों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% की आरक्षण की घोषणा की है। उन अग्निवीरों को भी यह लाभ मिलेगा जो चार साल बाद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, उन्हें सरकार द्वारा 5 लाख तक का ब्याज रहित ऋण प्राप्त करने का भी प्रावधान किया गया है।

अग्निपथ योजना पर संसद में उठा था विवाद

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने यह घोषणा की थी जब संसद में हाल ही में अग्निपथ योजना पर विवाद उठा था। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर चर्चा की और कहा कि वे अग्निवीर के परिवार से मिले हैं। इस योजना के अन्तर्गत जवानों के बीच भय का माहौल है क्योंकि केंद्र सरकार उन्हें शहीद नहीं मानती है। राजनाथ सिंह ने इसे खंडन किया और कहा कि योजना को 158 संगठनों से सुझाव लेकर शुरू किया गया था।

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क्या है अग्निपथ स्कीम ? 

जून 2022 में सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाई थी। यह एक शॉर्ट-टर्म स्कीम है जो युवाओं को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने का उद्देश्य रखती है। इस स्कीम के अंतर्गत, सेना, वायु सेना और जल सेना में भर्ती सैनिकों को “अग्निवीर” के रूप में पहचान दी गई है। इन सैनिकों को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है, और उन्हें अगले चार सालों के लिए एक्सटेंशन भी मिल सकती है। सेवा पूरी होने पर, 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार नए काम के लिए आगे बढ़ सकें।

सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के मुख्यों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। इस आरक्षण के अंतर्गत, उन्हें अर्धसैनिक बलों में 10% की आरक्षण प्राप्त होगी। इसके साथ ही, उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया था कि पहले बैच में पूर्व अग्निवीरों को एज लिमिट में 5 साल की और दूसरे बैच में 3 साल की छूट दी जाएगी।

 

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