कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में HC ने सीबीआई जांच का दिया आदेश

Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

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Kolkata Rape-Murder Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सभी संबंधित दस्तावेज तुरंत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित करने पर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। कोर्ट ने प्रिंसिपल से स्वेच्छा से छुट्टी पर जाने को कहा है, अन्यथा कोर्ट खुद आदेश जारी करेगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब एक छात्र की मौत हुई थी, तो प्रिंसिपल की तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? इस चुप्पी ने संदेह को जन्म दिया है।

कोर्ट ने प्रिंसिपल से क्या कहा?

कोलकाता (Kolkata) रेप मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि वह स्वयं ही छुट्टी पर चले जाएं, अन्यथा कोर्ट इसके लिए आदेश जारी करेगी। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब एक छात्र की मौत हुई थी, तो प्रिंसिपल की ओर से कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? इस पर संदेह पैदा होता है।

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13 अगस्त देशभर में हड़ताल 

एफएआईएमए (फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन) ने 13 अगस्त मंगलवार से देशभर में हड़ताल की घोषणा की थी, जिसमें ओपीडी सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया गया। इससे पहले, एफओआरडीए (फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन) ने भी देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था।

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