Jammu Kashmir News : जम्मू कश्मीर के एक कानून में बदलाव के बाद LG को मिली दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां

राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संचालन से संबंधित नियम, 2019 में संशोधन करने हेतु नए नियम बनाए हैं।

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Jammu Kashmir News : जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए गृह मंत्रालय ने अपनी अटकलों के बीच जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया है। इस संशोधन से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिस के तबादलों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में उपराज्यपाल को अधिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस अधिनियम के तहत ‘नियमों’ में संशोधन किया और एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के संचालन के नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए नए नियम बनाए हैं।

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इन नियमों को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के ‘संचालन नियम’ (द्वितीय संशोधन), 2024 कहा जा सकता है। आपको बता दें कि ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। इस संशोधन से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के तबादलों और नियुक्ति, पुलिस, कानून व्यवस्था, और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में अधिक शक्ति मिलेगी। ‘कार्य संचालन नियम’ में नियम 5 में उप-नियम (2) के बाद उप-नियम 2ए को जोड़ा गया है।
यह भी पढ़ें : एक शादीशुदा जोड़े ने बनाया अपनी सुहागरात पर व्लॉग, वायरल हुआ वीडियो, यूज़र्स ने कहा…नये नियम (2ए) में व्यक्त किया गया है कि किसी भी प्रस्ताव के लिए जिसके तहत उपराज्यपाल को ‘पुलिस’, ‘लोक व्यवस्था’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ और ‘भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ से संबंध हो, उसे उपराज्यपाल के विवेक के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होगी, और इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संशोधन से उपराज्यपाल को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाले राज्य के लिए महाधिवक्ता और कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।
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