Patanjali Case: पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के बारे में ‘भ्रामक दावों’ को लेकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट (Supreme Court) में पेश होने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि हमारे नोटिस के बावजूद पतंजलि ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया।
पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी माफी
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले में नया अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेगी। कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार को दाखिल हलफनामा वापस लेने की इजाजत दी थी। हालांकि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है।
किसी कानून का उल्लंघन नही होगा- पतंजलि
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 21 नवंबर, 2023 को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि वह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी, खासकर उनके द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित। कंपनी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ को यह भी आश्वासन दिया कि वे मीडिया में औषधीय प्रभावकारिता या किसी भी चिकित्सा प्रणाली के बारे में कोई लापरवाह बयान जारी नहीं करेंगे।