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Raju Pal Case: बसपा विधायक राजू पाल के मर्डर केस में आरोपियों को हुई उम्रकैद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

by Akhand Pratap Singh
मार्च 29, 2024
in Breaking, Latest News, TOP NEWS, उत्तर प्रदेश
Raju Pal Case
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Raju Pal Case: लखनऊ की सीबीआई अदालत ने बसपा विधायक राजू पाल की हत्या (Raju Pal Case) के मामले में दोषी ठहराए गए सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें तीन बंदूकधारी फरहान, आबिद और अब्दुल कवि शामिल हैं, जो माफिया सरगना अतीक अहमद से जुड़े थे। इसके अलावा, जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी जेल की सजा दी गई है।

गौरतलब है कि दो आरोपी माफिया सरगना अतीक अहमद और अशरफ की पहले ही मौत हो चुकी है। छह आरोपियों को जहां उम्रकैद की सजा मिली है, वहीं फरहान को आर्म्स एक्ट के तहत चार साल की सजा सुनाई गई है।

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कोर्ट ने CBI को दिया था जांच का आदेश

22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी. पूजा पाल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। घटना के करीब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी।

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राजू पाल की हत्या के अलावा उनके साथ मौजूद देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी जान चली गयी। 20 अगस्त, 2019 को सीबीआई ने कुल 10 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए। आरोपियों में से एक रफीक, जिसे गुलफुल प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, की मृत्यु हो चुकी है।

25 जनवरी, 2005 को हुई थी वारदात

मंगलवार, 25 जनवरी, 2005 को लगभग तीन बजे, बसपा विधायक राजू पाल अपने सहयोगियों के साथ पश्चिमी स्थित एसआरएन अस्पताल की पोस्टमार्टम सुविधा से दो वाहनों के काफिले में अपने घर धूमनगंज वापस जा रहे थे। शहर का हिस्सा. सुलेमसराय में जीटी रोड पर यात्रा के दौरान अचानक उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और वे गोलियों की बौछार की चपेट में आ गये. क्वालिस को राजू पाल खुद चला रहा था।

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उसके बगल में उसके एक दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी, जिससे उसकी मुलाकात चौफटका के पास हुई थी। उसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी सवार थे। उनके पीछे चल रही स्कॉर्पियो में चालक महेंद्र पटेल और नीवां के ओम प्रकाश और सैफ समेत चार अन्य लोग थे। प्रत्येक वाहन के साथ एक सशस्त्र गार्ड था। स्थानीय लोग आज भी गोलीबारी की उस भयावह घटना को याद करके भयभीत हो जाते हैं।

राजू पाल की पत्नि ने क्या कहा? 

यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनके पति की हत्या के लिए जिम्मेदार दोषियों को सजा मिले, विधायक पूजा पाल ने टिप्पणी की आज, केवल मुझे ही नहीं बल्कि अतीक अहमद गिरोह द्वारा पीड़ित हर व्यक्ति को न्याय मिला है। वह अदालत के फैसले को स्वीकार करती हैं और इसकी सराहना करती हैं। 19 साल लंबे संघर्ष का नतीजा। वह उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हैं जो इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे।

Tags: Atiq ahmadRaju Pal CaseUP
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Akhand Pratap Singh

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