Supreme Court: यौन दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को कोर्ट से बड़ा झटका, सजा निलंबन की याचिका खारिज

supreme court on Asaram bapu

Supreme Court: आज आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लग गया है. अदालत (Supreme Court) ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने की आसाराम बापू की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को महाराष्ट्र के एक हास्पिटल में पुलिस के कब्जे में रहते हुए इलाज करवाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में रहते हुए महाराष्ट्र के एक अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। आसाराम ने महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत के दौरान आयुर्वेदिक उपचार का भी अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में लेने का निर्देश दिया था।

यह भी पढ़े: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक पहुंची कई हस्तियां, जामनगर में सितारों से सजी महफिल

यह पहली बार नहीं है जब आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है, उन्हें पहले भी शीर्ष अदालत से कई बार इनकार का सामना करना पड़ा है।

पुलिस हिरासत में हो इलाज- कोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने जमानत के लिए उनकी चौथी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि आसाराम को पुलिस हिरासत में रहने के बजाय अपनी इच्छा से इलाज कराने की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था बाधित हो सकती है।

यह भी पढ़े: 300 युनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को मिली मंजूरी, 1 करोड़ परिवारों को होगा इससे लाभ

अदालत ने कहा, “अपीलकर्ता की फैन फॉलोइंग को देखते हुए हमारी राय है कि उसे पुलिस हिरासत में रहते हुए अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।”

Exit mobile version