शनिवार, जुलाई 4, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • बिहार
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • मध्य प्रदेश
    • पंजाब
  • क्राइम
  • बिजनेस
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home Breaking

बुलडोजर एक्शन पर Supreme Court की सुनवाई, “लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि, अवैध निर्माण हटेंगे”

दिल्ली में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी।

by Akhand Pratap Singh
अक्टूबर 1, 2024
in Breaking, उत्तर प्रदेश
Supreme Court
Share on FacebookShare on Twitter

Supreme Court: दिल्ली में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता, और सड़क के बीचों-बीच धार्मिक निर्माण करना गलत है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, किसी भी अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके निर्देश सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होंगे।

RELATED NEWS

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30 जून तक सरकारी परिसरों से हटेंगे आवारा कुत्ते

जून 28, 2026
Bharat Bhushan Tiwari Encounter Case

Supreme Court: भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में तत्काल सुनवाई की मांग खारिज, याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार के पास जाने का निर्देश

जून 22, 2026

अदालत ने मामले पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़कों पर मौजूद किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना अनिवार्य है। मंगलवार को अदालत में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामलों को सुना।

अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

अदालत ने स्पष्ट किया कि चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, सड़क, जलमार्ग या रेलवे ट्रैक को बाधित करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका आदेश सभी धर्मों और नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। न्यायाधीशों ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ एक समग्र कानून होना चाहिए, जो किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव न करे।

यह भी पढ़े: दिल्ली में गड्ढा-मुक्त दिवाली का वादा, क्या होंगे असली मे बदलाव?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि 1 अक्टूबर तक किसी भी आरोपी की संपत्ति बिना अदालत की अनुमति के नहीं गिराई जाएगी। हालांकि, सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जलाशयों पर बने अवैध ढांचों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, और जिन मामलों में अदालत पहले से ध्वस्तीकरण का आदेश दे चुकी है, वे भी इस दायरे में नहीं आएंगे।

 

Tags: Supreme Court
Share197Tweet123Share49

Akhand Pratap Singh

Related Posts

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30 जून तक सरकारी परिसरों से हटेंगे आवारा कुत्ते

by Kirtika Tyagi
जून 28, 2026

Govt Order on Stray Dogs: आवारा कुत्तों से बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।...

Bharat Bhushan Tiwari Encounter Case

Supreme Court: भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में तत्काल सुनवाई की मांग खारिज, याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार के पास जाने का निर्देश

by SYED BUSHRA
जून 22, 2026

Bharat Bhushan Tiwari Encounter Case: भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की...

Supreme Court Verdict on SIR: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छिड़ी बहस, चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत

Supreme Court Verdict on SIR: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छिड़ी बहस, चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत

by Kirtika Tyagi
मई 27, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया चलाने की शक्ति को सही ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत...

Freebies: किसने कहा रोजगार पर दें ध्यान, चुनाव से पहले की मुफ्त योजनाओं पर उठाए सवाल, हुआ सख्त

Freebies: किसने कहा रोजगार पर दें ध्यान, चुनाव से पहले की मुफ्त योजनाओं पर उठाए सवाल, हुआ सख्त

by SYED BUSHRA
फ़रवरी 19, 2026

Supreme Court of India ने चुनाव से पहले बांटी जा रही मुफ्त सुविधाओं यानी फ्रीबीज पर कड़ी नाराजगी जताई है।...

CJI ने किसको कहा, संविधान नहीं मान सकते तो भारत छोड़िए, संविधान और नागरिकों की निजता पर दिया कड़ा संदेश

CJI ने किसको कहा, संविधान नहीं मान सकते तो भारत छोड़िए, संविधान और नागरिकों की निजता पर दिया कड़ा संदेश

by SYED BUSHRA
फ़रवरी 3, 2026

Supreme Court on WhatsApp Privacy: व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI)...

Next Post
Cricket News

IND vs BAN Test : 74वें मैच में जडेजा ने बनाया 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड, 5वें दिन खेली ये ज़बरदस्त पारी

Diabetes से पहले शरीर देता है ये 5 चेतावनी, जानें कैसे करें समय रहते बचाव

Diabetes से पहले शरीर देता है ये 5 चेतावनी, जानें कैसे करें समय रहते बचाव

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • बिहार
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • मध्य प्रदेश
    • पंजाब
  • क्राइम
  • बिजनेस
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist