Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल, उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया है। इससे पहले बेंच ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
किस मामले में आएगा फैसला?
- सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी।
- केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बड़ी बेंच को भेजी गई।
- केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
- हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराया था।
- ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
- निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसे ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
- सीबीआई ने भी 26 जून को केजरीवाल को एक संबंधित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया।
- यह मामला कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है।
- सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की जांच एक बड़ी बेंच से करवाएगा।
क्या आज केजरीवाल को कुछ राहत मिलेगी? जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में शामिल होने से उनके बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
Grateful to the Hon’ble Supreme Court for granting interim bail to @ArvindKejriwal. Justice prevails!
सत्यमेव जताते 🙏🏻 https://t.co/VeNq37Pdpz pic.twitter.com/FhUyAMMvh2
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 12, 2024
पूरा घटनाक्रम यहां जानें
मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून को निचली अदालत ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। ईडी ने तर्क दिया था कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।