Supreme Court: ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली; गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

15 अप्रैल को केजरीवाल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से जवाब मांगा। 9 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल, उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया है। इससे पहले बेंच ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

किस मामले में आएगा फैसला?

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उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में शामिल होने से उनके बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।

पूरा घटनाक्रम यहां जानें

मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून को निचली अदालत ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। ईडी ने तर्क दिया था कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।

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