Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी। जमानत का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की भी खिंचाई की और उनकी जांच के तरीके पर सवाल उठाए। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस की एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में हैं।
10-10 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश
Supreme Court ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर के. कविता को जमानत देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई, केवी विश्वनाथन की बेंच ने जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से पूछा कि कथित घोटाले में कविता की संलिप्तता के उनके पास क्या सबूत हैं और वे सबूत कोर्ट को दिखाएं।
सुनवाई के दौरान ये दलीलें दी गईं
के. कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सुनवाई में शामिल हुए। मुकुल रोहतगी ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की अपील करते हुए कहा कि इस मामले में सह-आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया को पहले ही जमानत मिल चुकी है। साथ ही सीबीआई और ईडी ने भी अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच एजेंसियों की ओर से सुनवाई में शामिल हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपने मोबाइल फोन से छेड़छाड़ की और उसे फॉर्मेट कर दिया। यह सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश है। हालांकि रोहतगी ने इन आरोपों को निराधार बताया।
चंपाई सोरेन का बीजेपी में शामिल, झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर
Supreme Court ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा
के कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया के कविता दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता लगती हैं। के कविता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ Supreme Court में जमानत याचिका दायर की थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में उनके घर से गिरफ्तार किया था। कविता पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में शामिल होने का आरोप है। हालांकि कविता अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करती रही हैं।