Supreme court : उमर खालिद की जमानत याचिका 24 जनवरी तक स्थगित, जानिए किन मामलों में दोषी है JNU का पूर्व छात्र

Supreme Court: Umar Khalid's bail plea postponed till January 24, know in which cases the former JNU student is guiltyउमर खालिद की जमानत याचिका 24 जनवरी तक स्थगित, जानिए किन मामलों में दोषी है JNU का पूर्व छात्र

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट में दोनों पक्षों के अपील के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। मामले को लेकर कोर्ट ने कहा की वो अब इस मामले को लंबित नहीं रखना चाहती है। ज्ञात हो कि मामले पर 10 जनवरी को सुनवाई होनी थी जिसे कोर्ट ने 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

दोनों वकील अन्य मामले में व्यस्त

मामले में पूर्व छात्र के वकील कपिल सिब्बल ने बताया ने कोर्ट से कहा कि वो संवैधानिक पीठ में सुनी जा रही मामले में व्यस्त है। जबकि सरकारी पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि एडिशनल जनरल के व्यस्त होने के कारण वो कोर्ट से अपील करते है कि सुनवाई को स्थगित किया जाय। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया। मामले में अब 24 जनवरी को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि साल 2023 में एक भी दिन मामले पर सुनवाई नहीं हुई।

उमर खालिद को एक मामले में जमानत भी 

बता दें कि साल 2020 सितंबर में उसे कैद में रखा गया था। उस पर दिल्ली के उत्तर- पूर्वी इलाके हिंसा भड़काने का आरोप है। मामले में उस के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज है। खालिद को एक मामले में अप्रैल 2021 मे जमानत मिल चुकी है जबकि दूसरा अभी अदालत में लंबित है। दूसरे मामले में उस गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानि की UPA के तहत आरोप है, मामले को लेकर अब तक दो अदालतों ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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खालिद पर एक साथ कई धराएं दर्ज है, जिसके कारण एक मामले जमानत मिलने के वावजूद भी वो जेल में बंद है। उमर खालिद चरमपंथ,साजिश, दंगा फैलाने आदि को लेकर कई मामले में आरोपी है।

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