हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था, जिसे केजरीवाल ने Supreme Court में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कई समन भेजने के बाद भी केजरीवाल ईडी ऑफिस नहीं आए, इसलिए ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
शराब घोटाले के मुख्य आरोपी
तीन दिन पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की, जिसमें केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 2022 के गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया। चार्जशीट में केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का भी उल्लेख है।
IAS Pooja Khedkar: मुश्किल में पड़ी डिमांडिंग आईएएस पूजा खेडकर, मोदी सरकार का बड़ा एक्शन
17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी, जब ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई दिनों तक वह ईडी की कस्टडी में थे और फिर न्यायिक हिरासत में भेजे गए। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन 2 जून को सरेंडर करना पड़ा।